- छह महीने से राशन बंद
- राशन लेने पर कार्ड सक्रिय
- ई-केवाईसी की अंतिम तारीख
अगर आपके पास राशन कार्ड है और पिछले कई महीनों से PDS दुकान से राशन नहीं लिया है, तो यह खबर आपके लिए अहम है। सरकार फर्जी और निष्क्रिय राशन कार्डों की पहचान कर रही है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके।
कई राज्यों, including झारखंड, में लागू किए जा रहे नए नियमों के तहत लगातार 6 महीने तक राशन नहीं लेने वाले लाभार्थियों के राशन कार्ड को 1 अक्टूबर से अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है।
कौन कहलाते हैं ‘साइलेंट कार्डहोल्डर’?
वे राशन कार्डधारक जिन्होंने पिछले छह महीने से PDS दुकानों से राशन नहीं लिया है, उन्हें ‘साइलेंट कार्डहोल्डर’ की श्रेणी में रखा जा रहा है। जांच में ऐसे मामलों की पहचान की जा रही है, जहां कुछ लोगों ने राशन कार्ड सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बनवाया, लेकिन नियमित रूप से राशन नहीं लिया।
सरकार का उद्देश्य ऐसे फर्जी या निष्क्रिय कार्डों को सूची से हटाकर वास्तविक जरूरतमंद लाभार्थियों के लिए व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
21 सितंबर तक कर लें ये काम
अगर आप अपना राशन कार्ड सक्रिय रखना चाहते हैं, तो 21 सितंबर से पहले नजदीकी PDS दुकान (कोटेदार) पर जाकर राशन जरूर ले लें। समयसीमा के भीतर राशन लेने से कार्ड के निष्क्रिय होने से बचने की संभावना रहेगी।
अगर निर्धारित समय तक राशन नहीं लिया गया, तो कार्ड को 1 अक्टूबर से ब्लॉक या निष्क्रिय किया जा सकता है।
1 जनवरी 2027 तक e-KYC का मौका
अगर किसी कारण से आपका राशन कार्ड 1 अक्टूबर के बाद निष्क्रिय हो जाता है, तो भी दोबारा सक्रिय कराने का अवसर मिल सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लाभार्थियों को 1 अक्टूबर 2026 से 1 जनवरी 2027 तक e-KYC और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने का मौका दिया जाएगा।
फील्ड वेरिफिकेशन में जानकारी सही पाए जाने पर कार्ड को दोबारा सक्रिय किया जा सकता है। हालांकि, नियम और प्रक्रिया राज्य के अनुसार अलग हो सकती है।


