- कचरा फैलाने और थूकने पर जुर्माना
- स्टेशन परिसर में गंदगी पर सख्ती
- जुर्माना नहीं दिया तो बढ़ेगी कार्रवाई
नई दिल्ली। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए भारतीय रेलवे ने जुर्माने के नियम सख्त कर दिए हैं। 24 अगस्त 2026 को जारी संशोधित नियमों के तहत गंदगी फैलाने पर अब 500 रुपये के बजाय 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
नए नियमों के तहत प्लेटफॉर्म, ट्रेन, पटरियों या स्टेशन परिसर में कचरा फेंकना, थूकना, खुले में नहाना-शौच करना, कपड़े या बर्तन धोना, जानवरों को खाना खिलाना तथा बिना अनुमति खाना पकाना या सामान रखना दंडनीय होगा। जुर्माना देने से इनकार करने पर मामला अदालत में जा सकता है और दोष सिद्ध होने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। स्टेशन मास्टर, स्टेशन मैनेजर, टिकट जांचकर्मी और अधिकृत रेलवे अधिकारी जुर्माना वसूल सकेंगे।


