- बच्चों के लिए दो घंटे की दैनिक सीमा
- रात में सोशल मीडिया उपयोग पर रोक
- भारत में उम्र आधारित नियमों पर मंथन
नई दिल्ली। बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती लत को लेकर भारत अमेरिकी राज्यों और मेटा के बीच हुए समझौते का अध्ययन कर रहा है। समझौते में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रोजाना दो घंटे की उपयोग सीमा, रात 12 से सुबह 6 बजे तक ऐप बंद रखने, स्कूल समय में सूचनाएं म्यूट करने, मजबूत आयु सत्यापन और अभिभावकीय नियंत्रण जैसे प्रावधान शामिल हैं। मेटा ने हालांकि किसी गलती को स्वीकार नहीं किया है।
भारत में भी बच्चों की उम्र के अनुसार सोशल मीडिया उपयोग की सीमा, रात में प्रतिबंध और माता-पिता की सहमति जैसे विकल्पों पर विचार चल रहा है। सरकार 8-12, 12-16 और 16-18 वर्ष आयु वर्ग के लिए अलग-अलग नियम बनाने पर विचार कर रही है।
अमेरिकी मामले में बच्चों का निजी डेटा बिना अभिभावकीय सहमति जुटाने के आरोप में 1998 के बाल ऑनलाइन गोपनीयता कानून का इस्तेमाल किया गया। भारत के लिए यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। इसी बीच भारत सरकार ने पिछले पांच महीनों में सोशल मीडिया मंचों को करीब 1.95 लाख अवरोध आदेश दिए हैं।


